
महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों, सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचाने के लिए बाल विकास निगम, बिहार द्वारा आज रीजनल सेकेंडरी स्कूल में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर बच्चे और युवा महिला को अपने कानूनी अधिकार और सहायता सेवाओं की पूरी जानकारी हो।
कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों एवं अतिथियों ने पॉक्सो एक्ट (बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, और बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना जैसी महत्वपूर्ण नीतियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की । साथ ही, चाइल्ड हेल्पलाइन – 1098 तथा महिला हेल्पलाइन – 181 जैसी सेवाओं की उपयोगिता एवं कार्यप्रणाली के बारे में भी विद्यार्थियों को विस्तार से बताया गया । विशेषज्ञों ने बच्चों को शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया, ताकि वे स्वयं को सुरक्षित रखते हुए उचित कदम उठा सकें ।
बाल विकास निगम, बिहार द्वारा दहेज प्रतिषेध व घरेलू हिंसा कानून पर छात्रों को दी गई विस्तृत जानकारी
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में प्रश्नोत्तरी एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने बेहद उत्साहपूर्वक भाग लिया । इस दौरान जिला मिशन समन्वयक अंजनी कुमार झा, अधिवक्ता रेणु कुमारी तथा लैंगिक विशेषज्ञ शिवराम मेहरा ने बच्चों के सवालों के रोचक, सरल और प्रभावी तरीके से उत्तर देकर उनकी शंकाओं को दूर किया । इस सत्र ने न केवल छात्रों की जिज्ञासा को शांत किया, बल्कि उन्हें कानूनी उपायों के प्रति और अधिक जागरूक भी बनाया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में राम श्रृंगार पांडे (निदेशक, रीजनल सेकेंडरी स्कूल), मनोज कुमार (प्रिंसिपल), अजय कुमार (डाटा एंट्री ऑपरेटर), और पारस कुमार (लेखा सहायक) की महत्वपूर्ण भूमिका रही । कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र-छात्राएँ और युवा उपस्थित थे जो बाल विकास निगम, बिहार की इस पहल की व्यापक पहुँच को दर्शाता है। यह आयोजन एक सुरक्षित और जागरूक समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


