
बिहार:बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण के मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। यह जानकारी बिहार विधानसभा में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि संविधान के 103वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार के ज्ञापन के आधार पर राज्य में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण लागू है, लेकिन उम्र सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।
काफी समय से EWS वर्ग के लिए उम्र सीमा में छूट की मांग उठती रही है। अन्य आरक्षित वर्गों की तरह EWS वर्ग को भी इस सुविधा की मांग की जा रही है। हालाँकि, राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बिना इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
EWS में उम्र सीमा की छूट पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के हाथों में
श्रवण कुमार ने बजट सत्र के दौरान जेडीयू विधायक डॉ. संजीव कुमार और अन्य सदस्यों के सवालों के जवाब में कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े मामलों पर अंतिम निर्णय का अधिकार केंद्र सरकार को है। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के ज्ञापन में उम्र सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राज्य सरकार की नियमावली में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करके ईडब्ल्यूएस वर्ग को उम्र सीमा में छूट देती है, तभी इस पर विचार किया जा सकता है।”
मंत्री ने बताया कि 31 जनवरी, 2019 को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ज्ञापन के आधार पर बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग ने नियमावली बनाई गई। इसके तहत रिक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया है।