
EWS Certificate Bihar: बिहार में EWS सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर जो भ्रम, देरी और अनियमितता चली आ रही थी, उसे खत्म करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। विभाग ने 28 सवाल-जवाब के रूप में एक सरल गाइडलाइन जारी की है, जिसमें आय की गणना से लेकर संपत्ति की सीमा और आवेदन प्रक्रिया तक सब कुछ एक ही जगह स्पष्ट किया गया है। अब ब्लॉक कार्यालयों के चक्कर लगाने और नियमों की उलझनों में फंसने की जरूरत नहीं रहेगी।
EWS certificate Bihar: EWS सर्टिफिकेट क्या है और किसे मिलता है?
EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र एक आय और संपत्ति आधारित दस्तावेज है। इसके जरिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है। इस EWS certificate Bihar मामले में जो अपडेट सामने आया है, वह यही है।
पात्र होने के लिए आवेदक का सामान्य वर्ग से होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कौन होगा पात्र, कौन नहीं?
नई गाइडलाइन में संपत्ति की सीमा को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट या 100 वर्ग गज से बड़ा प्लॉट रखने वाले EWS का लाभ नहीं ले सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से बड़े प्लॉट के मालिक भी इस श्रेणी से बाहर रहेंगे।
आय में केवल वेतन नहीं, बल्कि कृषि, व्यवसाय और अन्य सभी स्रोतों की कमाई जोड़ी जाएगी। पात्रता तय करने के लिए पति-पत्नी और उनके आश्रित बच्चों की संयुक्त आय को आधार बनाया जाएगा। माता-पिता की आय इसमें शामिल नहीं होगी, जो पहले भ्रम का बड़ा कारण था।
अब एक ही फ्रेमवर्क पर काम करेंगे सभी अधिकारी
पहले अलग-अलग जिलों में अधिकारी अपने हिसाब से नियमों की व्याख्या करते थे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी होती थी। नई गाइडलाइन के बाद डीएम से लेकर सर्किल ऑफिसर तक सभी को एक ही मानक पर काम करना होगा।
सभी विभाग अध्यक्षों, आयुक्तों, जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
गलत जानकारी दी तो होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देकर EWS प्रमाण पत्र बनवाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारियों को निर्देश है कि बिना पूरी जांच के
कोई भी प्रमाण पत्र जारी न किया जाए।
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